मेरठ संभाग में कार्यरत स्टेक होल्डर्स को जल्द करना होगा परिवहन विभाग से एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन

गाजियाबाद। परिवहन विभाग ने अपने सभी स्टेक होल्डर्स निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें तीन दिनों के भीतर ही एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में इस विषय में अंतिम फैसला लिया गया है।
गत शुक्रवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अलावा उप-परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र हरिशंकर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत समूहकों एवं नए समूहकों को कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किए जाने के विषय में जानकारी दी गई। इस बैठक में सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सगीर अहमद अंसारी, यूपीडेस्को के तकनीकी अधिकारी राहुल, गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह व डॉक्टर सियाराम वर्मा भी उपस्थित रहे।
साथ ही मेरठ परिक्षेत्र व संभाग में कार्यरत समूहक, वितरण सेवा प्रदाता एवं ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे, ओला, उबर, रैपीडो, अमेजॉन, हीरो मोटर कार्प्स, फ्रीडो और अंकल डिलीवरी आदि के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक में उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्ण रूप से विकसित कराए गए पोर्टल का प्रस्तुतीकरण करने के साथ ही सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को तीन दिवस के भीतर एग्रीगेटर लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया।
इसके अलावा इस बैठक में पोर्टल से संबंधित समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी किया गया। परिवहन आयुक्त द्वारा सभी संबंधित फर्मों के पदाधिकारियों को उप परिवहन आयुक्त मेरठ से संपर्क स्थापित कर एग्रीगेटर लाइसेंस से संबंधित कार्य शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को मेरठ परिक्षेत्र के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी फर्मों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सभी को समय रहते लाइसेंस प्राप्त कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

