एसडीएम ने चीनी के स्टॉक और बिक्री व्यवस्था की पांच दुकानों की जांच की

4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर
अनिल वशिष्ठ
मोदीनगर,(वेलकम इंडिया )। शासन के निर्देश पर रविवार को मोदीनगर में चीनी के स्टॉक और बिक्री व्यवस्था की जांच की गई। उपजिलाधिकारी मोदीनगर कोमल पंवार एवं मार्केटिंग इंस्पेक्टर जेपी यादव ने संयुक्त रूप से भगवान गंज मंडी और मोदी मंदिर के सामने स्थित पांच चीनी डीलरों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर स्टॉक का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने डीलरों को चीनी के भंडारण, खरीद-बिक्री और स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा को लेकर शासन के निर्देशों की जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से 29 जुलाई 2026 को जारी आदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के 5 अगस्त 2026 के शासनादेश के तहत चीनी डीलरों के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा 4000 क्विंटल निर्धारित की गई है। सभी डीलरों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित सीमा का पालन करें। इसके साथ ही 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक नियमित रूप से फूड स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम पर चीनी की उपलब्धता, भंडारण क्षमता तथा खरीद-बिक्री से संबंधित अद्यतन जानकारी दर्ज करनी होगी। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ऑनलाइन स्टॉक की समीक्षा की जाएगी।मोदीनगर तहसील क्षेत्र में कुल छह चीनी डीलर हैं, जबकि दो डीलर मुरादनगर क्षेत्र में संचालित हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है, इसलिए किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अनियमित बिक्री की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जांच के दौरान दो दुकानों पर जीएसटी बिल की नियमित फीडिंग नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस पर एसडीएम ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को संबंधित डीलरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सभी डीलरों से स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने तथा शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा।



