गोवध निवारण अधिनियम में वांछित आरोपी चाकू के साथ गिरफ्तार

वेलकम इण्डिया/असदुल्लाह सिद्दीकी
खेसरहा/सिद्धार्थनगर। खेसरहा थाना पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चाकू बरामद किया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम रविवार को वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देवरी टोला टेढ़िया निवासी इरसाद पुत्र स्व. रमजान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, खेसरहा थाने में 22 अगस्त 2026 को मुकदमा संख्या 118/2026 धारा 3(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम की धारा 5/27(1), 3/25, 4/25 तथा गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में इरसाद वांछित चल रहा था।चाकू बरामद होने के बाद आरोपी के खिलाफ खेसरहा थाने में मुकदमा संख्या 120/2026, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रामदरश यादव, उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह, मुख्य आरक्षी सर्वेश यादव और आरक्षी सोनदेव शामिल रहे।



