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दहेज हत्या के तीन आरोपियो को सश्रम आजीवन कारावास व तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड की हुई सजा।

बुलंदशहर। न्यायाधीश विवेक कुमार  न्यायालय एडीजे-14 व स्पेशल ई.सी. एक्ट बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता बाला, अभियुक्त अमित व बिज्जे उर्फ विजयपाल को सश्रम आजीवन कारावास व तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्ता बाला पत्नी बिज्जे उर्फ विजयपाल, और अभियुक्त अमित पुत्र बिज्जे उर्फ विजयपाल, और बिज्जे उर्फ विजयपाल निवासीगण ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पुत्रवधू को दहेज के लिए प्रताड़ित कराना व मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 28 जनवरी 2021 को थाना औरंगाबाद में मुकदमा पजीकृत किया गया।

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