10 नवंबर तक हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, डीएम ने तय की जिम्मेदारी -नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 और पता बदलवाने के लिए भरवाया जाएगा फार्म-8

गाजियाबाद। जिले में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पात्र नागरिकों के नामों से अपडेट करने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इस अभियान में औद्योगिक इकाइयों और राशन विक्रेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिले की सभी 11 औद्योगिक एसोसिएशन और कोटेदार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी औद्योगिक इकाइयां अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ कोटेदार अपने राशनकार्डधारक परिवारों के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जांचें। इस कार्य को 10 नवंबर तक पूरा कर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त करने के बाद मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित विभाग और एसोसिएशन इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में पूरा कराएं। डीएम ने निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयां अपने यहां कार्यरत सभी श्रमिकों और कर्मचारियों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में जांचें। इसी तरह कोटेदार अपने यहां संबद्ध राशनकार्डधारक परिवारों के सभी पात्र सदस्यों के नामों का सत्यापन कराएं। जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरवाया जाए। वहीं, जिन नागरिकों का नाम किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन वे वर्तमान में गाजियाबाद में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनके निवास स्थान के अनुसार मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरवाने की कार्रवाई की जाए। बैठक में उपस्थित औद्योगिक और कोटेदार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट एप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिखाया गया। अधिकारियों ने फार्म-6 और फार्म-8 भरने की प्रक्रिया समझाई तथा प्रतिनिधियों को दोनों फार्म की प्रतियां भी उपलब्ध कराईं, ताकि वे अपने-अपने स्तर पर अभियान को आगे बढ़ा सकें। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त श्रम और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को अपने विभागीय माध्यमों से अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही औद्योगिक एसोसिएशन और कोटेदार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अपने अधीनस्थ सभी संबंधित इकाइयों और राशनकार्डधारक परिवारों तक अभियान पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। डीएम ने स्पष्ट किया कि 10 नवंबर 2026 तक यह कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। संबंधित अधिकारियों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। सभी विभाग और एसोसिएशन आपसी समन्वय के साथ इसे प्राथमिकता से पूरा करें।



