बाल विवाह के खिलाफ ग्रामीणों को किया जागरूक, बताए कानूनी प्रावधान

मिशन शक्ति 5.0 और सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम बरहा में हुआ कार्यक्रम
वेलकम इंडिया पीलीभीत
पीलीभीत। मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत 18 अक्टूबर को महिला कल्याण विभाग ने पुलिस के सहयोग से ग्राम बरहा में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। लघु फिल्म के माध्यम से ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम के दौरान संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक ने ग्रामीणों को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है और कानून के तहत दंडनीय है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने में सहयोग करने की अपील की।चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक ने ग्रामीणों को बताया कि क्षेत्र में कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।कार्यक्रम में भारत की जनगणना 2026 के द्वितीय चरण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से जनगणना में सहयोग करने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।इस दौरान थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह, थाना सुनगढ़ी की उपनिरीक्षक भामिका सिंह, कांस्टेबल मनीष, कांस्टेबल अमित और महिला कांस्टेबल सीमा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।



