छह नवंबर से खुलेगा मुफ्त राशन का रास्ता, गड़बड़ी करने वाले कोटेदारों पर कसेगा शिकंजा-अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो मिलेगा खाद्यान्न-टोकन व्यवस्था से बंटेगा राशन, सुबह आठ से दोपहर 12 और दोपहर दो से शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें

गाजियाबाद। जनपद में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर जिला पूर्ति विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नवंबर माह के खाद्यान्न का वितरण छह नवंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्डधारकों को गेहूं और चावल का निशुल्क वितरण कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने स्पष्ट किया है कि वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही, घटतौली या कार्डधारकों को अनावश्यक परेशान करने की शिकायत मिलने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी राशन दुकानों पर वितरण की सूचना पहले से चस्पा करना अनिवार्य होगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि नवंबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम वितरण छह नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। अंत्योदय राशनकार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी कार्डधारकों से निर्धारित समय पर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त करने की अपील की है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन दुकानों पर भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए उचित दर विक्रेताओं को प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में कार्डधारकों को टोकन वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। ई-पॉस मशीनों से वितरण की क्षमता और समय की उपलब्धता के अनुसार टोकन संख्या में आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा। पूरा वितरण नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। वितरण का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर निर्धारित है। पोर्टेबिलिटी के तहत दूसरे उचित दर विक्रेता से राशन लेने की सुविधा संबंधित दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक की सीमा तक ही मिलेगी। अमित तिवारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वितरण की पूरी जानकारी दुकान पर पहले से चस्पा करें। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे और निर्धारित मात्रा के अनुसार शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। राशन वितरण में किसी भी तरह की परेशानी, घटतौली या अनियमितता होने पर कार्डधारक संबंधित अधिकारियों से सीधे शिकायत कर सकते हैं। मोदीनगर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद भारती (9528871403), स्वेज पंवार (9720577155) और पूर्ति निरीक्षक हेमलता (7408137240) से संपर्क किया जा सकता है। नगर क्षेत्र प्रथम, डासना और रजापुर ब्लॉक के लिए पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह (9453418386), लोनी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव (7906871761) और पूर्ति निरीक्षक आनंद स्वरूप त्रिपाठी (9984450573) से शिकायत की जा सकती है। तहसील सदर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रिया तिवारी (6394555683), नगर क्षेत्र द्वितीय के लिए पूर्ति निरीक्षक नीरज कुमार (9870917776) तथा ट्रांस हिंडन और खोड़ा क्षेत्र के लिए पूर्ति निरीक्षक नूर फातिमा (8081205222) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला पूर्ति कार्यालय के दूरभाष नंबर 0120-3761964 पर कार्यालय समय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने राशनकार्डधारकों से एक और महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर नाम की स्थिति देखी जा सकती है। जिन सदस्यों का नाम मतदाता सूची में नहीं है या अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है, वे फार्म-6 भरकर आधार कार्ड के साथ तत्काल अपने राशन विक्रेता के यहां जमा करा दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थी अपने खाद्यान्न का लाभ अवश्य प्राप्त करें और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भी जागरूक रहें। जिला पूर्ति विभाग की ओर से राशन वितरण और मतदाता सूची से संबंधित इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।



