दिवाली पर पटाखा बिक्री के लिए 11 मैदान तय, तीन दिन ही मिलेगी अनुमति
गाजियाबाद। दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए जिले में 11 स्थान निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने दुकानदारों को बिक्री के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है। इसके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। खास बात यह है कि शनिवार को ही आवेदन मांगे गए और लाइसेंस के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन भी रहा। ऐसे में कम समय मिलने के कारण कई इच्छुक लोग आवेदन नहीं कर पाए। जमा आवेदनों और अभिलेखों की जांच दो नवंबर को होगी, जबकि तीन नवंबर को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके बाद पांच से सात नवंबर तक ही निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर में रामलीला मैदान घंटाघर, कविनगर रामलीला मैदान और विजय नगर सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान को बिक्री के लिए चुना है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, साहिबाबाद का गोल पार्क रामलीला मैदान और टीला मोड़ क्षेत्र में आक्सी होम सोसायटी के पीछे खाली मैदान निर्धारित किया गया है। वहीं, देहात क्षेत्र में अंकुर विहार थानाक्षेत्र के नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज का मैदान, मोदीनगर का केएन मोदी मैदान, सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान और मुरादनगर का रामलीला मैदान बिक्री के लिए तय किया गया है।
पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेने वालों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। एक आवेदक केवल एक स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। दुकान का आकार 10 गुणा 10 फुट निर्धारित किया गया है। दो दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। बिजली और पार्किंग की व्यवस्था भी उन्हें स्वयं करनी होगी। निर्धारित स्थलों पर केवल हरित पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पारंपरिक, हानिकारक और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक तय किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी। नियमों का पालन कराते हुए ही पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।



