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रंजिश के चलते की गई थी मुकेश की हत्या, चार जून को कुर्रेया रेलवे लाइन किनारे मिला था शव

कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

वेलकम इंडिया पीलीभीत

पूरनपुर, पीलीभीत।
दो माह पूर्व रेलवे लाइन किनारे शव मिलने के मामले में पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आप है रंजिश के चलते युवक की हत्या कर शव को रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में फेंका गया था।जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने की आशंका जताई थी। जिनकी तहरीर भी पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। आप पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जान शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाह निवासी मुकेश कुमार 4 जून 2026 की सुबह करीब नौ बजे अपनी पत्नी की विदाई कराने के लिए ग्राम कुरैया खुर्द कला स्थित ससुराल गया था।आरोप है कि वहां पहले से रंजिश रखने वाले ससुर नन्हेलाल, पत्नी कीर्ति देवी, साला प्रशांत, सास वीरा देवी तथा पत्नी के जीजा गयादीन ने उसे घर के अंदर बंद कर बेरहमी से मारपीट की। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि मारपीट के दौरान ही मुकेश की हत्या कर दी गई और घटना को छिपाने के उद्देश्य से रात के अंधेरे में शव को गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया गया।अगले दिन ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने शव की पहचान अपने भतीजे मुकेश कुमार के रूप में की।घटना के बाद मृतक के ससुराल पक्ष के सभी लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। आरोप है कि न तो वे पोस्टमार्टम के दौरान पहुंचे और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृतक के चाचा नें दर्ज कराएं मुकदमें में बताया है कि कुछ समय पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मुकेश ने अपनी पत्नी कीर्ति देवी को उसके बहनोई गयादीन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और मुकेश ने पत्नी को डांटते हुए थप्पड़ भी मार दिया था। इसके बाद से ससुराल पक्ष उससे रंजिश रखने लगा। यह भी आरोप लगाया गया कि पत्नी अपने मायके जाते समय अपने जेवर, कपड़े और जमीन से संबंधित कागजात साथ ले गई थी तथा धमकी देकर गई थी कि यदि दोबारा विदाई कराने आया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मृतक के चाचा राजेश कुमार ने न्यायालय को बताया कि घटना के बाद उन्होंने 6 जून 2026 को थाना सेहरामऊ उत्तरी में तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 9 जून को न्यायालय में और 17 जून को पुलिस अधीक्षक को भी पंजीकृत डाक से शिकायत भेजी गई, फिर भी न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही किसी आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि वह आरोपियों से मिली हुई है और जानबूझकर हत्या जैसे गंभीर मामले में भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इसलिए न्यायालय से संबंधित थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराने का आदेश देने की मांग की गई है। पुलिस ने मामले में थाना क्षेत्र के गांव कुर्रेया खुर्द कलां निवासी मृतक मुकेश की पत्नी कीर्ति देवी,प्रशांत, नन्हेलाल,वीरा देवी,गयादीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

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