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वृद्ध महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 26 हजार जुर्माना
मथुरा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना राया क्षेत्र के तिरवाया गांव में हुई सनसनीखेज वृद्ध महिला की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। जिला जज विकास कुमार की अदालत ने आरोपी शेलू उर्फ शैलेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के वक्त पीड़ित परिवार आगरा में एक शादी समारोह में गया हुआ था। वापस लौटने पर वृद्ध मां कुंती का शव घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस विवेचना के दौरान मृतका की बेटी के बयान और कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ कि वारदात की रात आरोपी शेलू घर में मौजूद था और पानी मांग रहा था। इसी पुख्ता सुराग के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने 12 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।



