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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

वेलकम इण्डिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। युवाओं को नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’ शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निदेशालय की ओर से सिद्धार्थनगर जिले को कुल 1800 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। उपायुक्त उद्योग अधिकारी शिव शंकर ने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस धनराशि पर युवाओं को चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा, यानी यह पूरी तरह ब्याजमुक्त ऋण होगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान अतिरिक्त मार्जिन मनी के रूप में भी दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक पहले से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद) प्रशिक्षण, एससी/एसटी/ओबीसी प्रशिक्षण या यूपी कौशल उन्नयन योजना का लाभार्थी होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या कौशल संबंधी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री धारक युवा भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। आवेदन इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज…..

आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाणपत्र। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी और हस्ताक्षर। आयु एवं शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम 8वीं पास) का प्रमाणपत्र। संबंधित कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र या तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री।प्रस्तावित व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वेंडर (विक्रेता) का कोटेशन।

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