ग़ाज़ियाबाद

जीडीए का सख्त अभियान, जोन-5 में चार मामलों में सीलिंग, बिना अनुमति चल रहे औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चला प्राधिकरण का डंडा

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण, अनधिकृत उपयोग और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया। उपाध्यक्ष के निर्देशन में प्रभारी प्रवर्तन जोन-5 के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व में दर्ज वादों के क्रम में विभिन्न स्थलों पर प्रभावी सीलिंग की कार्रवाई की गई।
प्रवर्तन अभियान के दौरान भूडगढ़ी और डासना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर सील किया गया। वाद संख्या 57/अ0नि0/जोन-5/2018 के अंतर्गत भूडगढ़ी, डासना स्थित लगभग 5000 वर्गमीटर भूखंड पर संचालित एक्सक्लूसिव लैदर फैक्ट्री में करीब 1800 वर्गमीटर क्षेत्र में अनधिकृत रूप से फैक्ट्री संचालन पाया गया, जिस पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में वाद संख्या 83/अ0नि0/जोन-5/2023 के तहत अचल गोयल द्वारा भूडगढ़ी, डासना फैक्ट्री एरिया में नाले से सटे क्षेत्र में बिना स्वीकृति के लगभग 12/150 वर्गमीटर में शेड निर्माण कराया जा रहा था। उक्त अवैध निर्माण को भी सील कर दिया गया। वाद संख्या 32/अ0नि0/जोन-5/2022 में भूडगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पुरानी फैक्ट्री परिसर में चारदीवारी के भीतर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्र में बैंकेट हॉल/बरात घर का अनधिकृत संचालन पाया गया। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के चलते इस प्रतिष्ठान को भी सील किया गया। इसके अलावा वाद संख्या 55/अ0नि0/जोन-5/2018 के अंतर्गत गंगा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूडगढ़ी, डासना में लगभग 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अनधिकृत रूप से फैक्ट्री संचालन किया जा रहा था, जिस पर भी जीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीलिंग सुनिश्चित की। यह समस्त कार्रवाई प्रवर्तन जोन-5 के प्रवर्तन स्टाफ और जीडीए पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई। अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। जीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर और सख्ती के साथ जारी रहेगा। साथ ही प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भू-स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जीडीए से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन कर शहर के नियोजित और सुव्यवस्थित विकास में सहयोग दें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button