चाकू से गला काटकर हत्या: दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास
स्याना.थाना खानपुर क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में एडीजे-एफटीसी दो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय से लगभग डेढ़ वर्ष पुराने मामले का पटाक्षेप हो गया। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2024 में खानपुर थाना क्षेत्र में कुलदीप नामक व्यक्ति की चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर एक सितंबर 2024 को थाना खानपुर में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर सचिन पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम सुनाई, थाना अनूपशहर तथा रजनी पत्नी स्वर्गीय कुलदीप निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना खानपुर को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई एडीजे-एफटीसी दो न्यायालय में चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने 30 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड दिया।
न्यायालय के इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने का संदेश गया है।



