ग्राम भिक्कनपुर में 18 बीघे में विकसित अवैध कॉलोनी ध्वस्त-बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रही थी प्लॉटिंग, सड़क-बाउंड्रीवाल सहित कई निर्माण हटाए

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को ग्राम भिक्कनपुर में प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-02 की टीम ने लगभग 18 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा संख्या-475, राजस्व ग्राम भिक्कनपुर में श्रीमती हेमलता पत्नी नरेन्द्र गर्ग तथा योगेश शर्मा, दिनेश शर्मा समेत अन्य लोगों द्वारा बिना किसी स्वीकृत तलपट मानचित्र के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मौके पर जांच के दौरान संबंधित पक्ष द्वारा कोई वैध स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद प्राधिकरण ने तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। जीडीए प्रवर्तन टीम ने अवैध कॉलोनी में तैयार की गई सड़क, बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस सहित अन्य निर्माणों को जेसीबी मशीनों की सहायता से गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस बल एवं प्रवर्तन दस्ते की मौजूदगी में अभियान लगातार जारी रखा गया और सभी अनधिकृत निर्माण हटाए गए। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-02 का समस्त स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल तथा प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृति निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जीडीए अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता और स्वीकृति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक या कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े।



