बिजली बिल राहत योजना की अवधि पुनः विस्तारित नहीं की जायेगी,अन्तिम 01 दिवस शेष – महेश उपाध्याय

मोदीनगर,( अनिल वशिष्ठ)। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद महेश उपाध्याय ने बताया कि शासन द्वारा चलायी जा रही बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तिम चरण के अन्तिम 01 दिवस शेष तथा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की अवधि पुनः विस्तारित नहीं की जायेगी।
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, के द्वारा शासन की मंशानुसार नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण की धनराशि में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 दिनांक 01.12.2025 से लागू की गयी है। विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.02.2026 को बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का अन्तिम चरण समाप्त हो रहा है, उक्त चरण में नेवर पेड तथा लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर 100 प्रतिशत् सरचार्ज के साथ-साथ 15 प्रतिशत् मूल धनराशि में भी छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ यहां यह भी सूचनीय है कि उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण में 40 प्रतिशत् छूट का प्रावधान दिया गया है।
उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का दिनांक 28.02.2026 को अन्तिम चरण समाप्त हो रहा है। जिसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी तथा इसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा उक्त योजना का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त नही किया जा सकता। यहां यह भी सूचनीय है कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया विद्युत बिल तथा विद्युत चोरी से सम्बन्धित प्रकरणों में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर, भुगतान नहीं कराया जा रहा है, के विरूद्ध निर्गत की गयी धारा-05 (आर०सी०) की वसूली तहसील, मोदीनगर स्तर के अमीनों, विद्युत चोरी के प्रकरणों में एण्टी पावर थैप्ट, गाजियाबाद तथा प्रतिदिन विभागीय कर्मचारियों, क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ पुलिस प्रवर्तन दल-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा संयोजन विच्छेदित करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर, तद्दिनांक तक भी अपना सम्पूर्ण भुगतान नहीं कराया गया है, वह पंजीकरण तिथि के अनुसार 01 माह के भीतर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। उक्त के दृष्टिगत् समस्त सम्मानित उपभोक्ता कल दिनांक 28.02.2026 (अन्तिम दिवस) में उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर, अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का समापन होने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने की बाध्यता होगी।



