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जनपद में बगैर लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर होगें सील

वेलकम इंडिया,

राजेंद्र सिंह हापुड़/जनपद में बगैर लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर, एवं नशीली दवाइयां इंजेक्शन बिक्री करने वाले स्टोर संचालकों पर कार्यवाही करने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एनसीओ आरडी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आबकारी,औषधि खाद्य सुरक्षा, एनसीबी, एएनटीएफ, और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए समन्वित कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में संचालित दवाई फैक्ट्री एवं मेडिकल स्टोर की नियमित जांच की जाए। और यदि कहीं नशीले पदार्थों के मिलावट पाई जाए। तो संबंधित पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही औषधि विभाग को आदेशित किया गया है कि बगैर लाइसेंस संचालित स्टोरों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। और मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाईयों की बिक्री प्रतिबंधित चेतावनी लिखे स्लोगन का बोर्ड लगाया जाए। और बोर्ड पर टोल फ्री नंबर भी दशार्या जाए। इस अवसर पर आयोजित बैठक में अपर जिला अधिकारी संदीप कुमार, एडिशनल एसपी विनीत भटनागर, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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