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श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना की अदालत में दोपहर 2 बजे से सुनवाई प्रस्तावित है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय लोक अदालत में हुई समझौता वार्ता को लेकर भी फैसला आया है। लोक अदालत ने मुस्लिम पक्ष के वार्ता में शामिल नहीं होने के आधार पर समझौता वार्ता को विफल माना है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का मौका दिया गया था। इसके तहत स्थानीय स्तर पर तीन बार समझौता वार्ता कराने का प्रयास किया गया।

तीन बार समझौते का हुआ प्रयास

उन्होंने बताया कि अंतिम वार्ता के लिए 18 अगस्त को स्थानीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से लोग मौजूद रहे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि वार्ता में शामिल नहीं हुआ।
इसके बाद लोक अदालत ने उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए समझौता वार्ता को विफल मानते हुए फैसला सुनाया।

महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, समझौता वार्ता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, इन तारीखों पर मामला सुनवाई के लिए अदालत के सामने नहीं आ सका।

अब मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजर है

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