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छेड़खानी मामला- थाने से न्याय न मिलने पर सीओ सिटी‌ दफ्तर पहुँची पीड़ित महिलाविजय द्विवेदी वेलकम इन्डिया

प्रतापगढ़ । कोहडौर थानान्तर्गत ग्राम लाखीपुर बोझवा निवासी एक महिला के साथ सोते समय एक परिवारिक सदस्य के द्वारा गलत नीयत से पकडने व गलत नीयत से मुँह दबा लेने की शिकायत देने थाबे पहुची महिला को जब थाने से न्याय न मिला तो महिला सी ओ सिटी के दफ्तर शिकायत देने पहुँच गयी

मिली जानकारी अनुसार पीड़िता सुशीला देवी पत्नी अरविन्द यादव निवासी- लाखीपुर (बोझवा) थाना- कोहड़ौर, परगना व तहसील- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़ की मूल निवासिनी है। पीड़िता का पट्टीदार राजेश कुमार यादव उर्फ गभरू पुत्र स्व राम मिलन यादव जो नशेड़ी किस्म का आदमी है और शराब के नशे में अक्सर बुरी नियत से देखता है। राजेश कुमार यादव उर्फ गभरू की पत्नी दिवंगत हो चुकी है।

घटना दिनांक- 20 मई की रात लगभग 1 बजे की है। पीड़िता के साथ राजेश कुमार यादव उर्फ गभरू बदनीयती से सोते समय उसकी चारपाई के पास आया और उसकी चारपाई पर लगी मच्छरदानी को उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया और मुँह दबाकर उसकी इज्ज़त के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। पीड़िता के अनुसार राजेश कुमार यादव उर्फ़ गभरू द्वारा पीड़िता के साथ दूसरी बार ऐसा किया है। पीड़िता का पति सूरत में रहता है और वह अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ घर पर रहती है।

घटना की शिकार हुई महिला द्वारा रात में ही आपातकालीन सेवा UP112 पर फोन करके सूचना दिया। पुलिस आई और आरोपी को उठा ले गई। पीड़िता को भी सुबह कोहड़ौर थाना पर बुलाया गया। पीड़िता सुबह थाना पहुँच कर घटना की लिखित तहरीर देकर घर वापस आ गई। दिनांक- 22 मई को जब अपने सहयोगी स्वामी नाथ यादव के साथ कोहड़ौर थाना पहुँची और मुकदमें की नक़ल माँगी तो उसे और उसके सहयोगी स्वामी नाथ यादव को बंद कर दिया गया।

जबकि दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी राजेश कुमार यादव उर्फ गभरू को दिनांक- 21 मई को शांति भंग में चालान करके और पीड़िता को पुलिसिया भय दिखाकर और उसके सहयोगी स्वामी नाथ यादव का दिनांक- 22 मई को शांति भंग में चालान करके मामले को खत्म करने का कार्य किया गया, जबकि राजेश कुमार यादव उर्फ गभरू का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़िता का मुकदमा नहीं लिखा गया। पीड़िता आज सीओ सिटी के दफ्तर पहुँच कर न्याय की फरियाद की और सीओ सिटी साहेब से सवाल किया कि श्रीमान् जी ये कैसी न्याय ब्यवस्था है ?

यदि किसी महिला के साथ कोई पुरूष जोर जबरदस्ती करता है और उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। वह महिला तत्काल आपातकाल सेवा UP112 की सहायता लेती है। आरोपी को पुलिस मौके से पकड़ कर ले जाती है। फिर भी उसका शांति भंग में चालान किया जाता है। थानाध्यक्ष कोहड़ौर धनन्जय राय द्वारा आरोपी को बचाने के लिए थाने में पहुँची पीड़िता को ही थाने में बंद करके महिला सिपाहियों से डराने व धमकाने का काम किया जाता है। पीड़िता के साथ गए उसके सहयोगी स्वामी नाथ यादव का भी शांति भंग में चालान कर दिया गया।

सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र को पढ़कर उसके साथ घटित घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने के लिए पीड़िता को आश्वस्त किया। साथ ही फिर से यदि आरोपी अथवा उसका कोई समर्थक यदि पीड़िता को डराता व धमकाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए पीड़िता को भरोसा दिलाया है। एक तरह जहाँ थानाध्यक्ष कोहड़ौर धनन्जय राय द्वारा पीड़िता को परेशान किया गया और आरोपी को बचाने का कार्य किया गया, वहीं सीओ सिटी साहेब ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।

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