बाल विवाह प्रतिषेध रैली को सचिव रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

धौलपुर राजस्थान। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट से गांधी पार्क तक बाल विवाह प्रतिषेध रैली को सचिव रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें सचिव ने रैली में उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं को बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बाल विवाह को रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही सचिव ने जानकारी दी कि कानून के अनुसार बाल विवाह कराना दंडनीय अपराध है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
इस अवसर पर सचिव ने आमजन से अपील की कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन, नजदीकी पुलिस थाने एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। साथ ही, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग करें।
इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई धौलपुर पवन तौमर, एसोसिएशनर फॉर वॉलिटियर्श के सदस्य, आगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, स्कॉउट सहायता समूह के सदस्य, जल जीवन कल्याण संस्था के सदस्यगण, प्रत्यन संस्था के सदस्य आदि उपस्थित रहे।



