राजनीति
आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

नई दिल्ली। शहरों में जलभराव से लेकर आगजनी तक की घटनाओं से निपटने के लिए अलग प्राधिकरण बनेगा। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रविधान है। इस संशोधन विधेयक को संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा से यह विधेयक दिसंबर 2024 में पास हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम आपदा में कभी राजनीति नहीं करते और कोविड महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 2005 के आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा आपदा प्रबंधन में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव और प्रस्तावित संशोधन से संघीय ढांचे के कमजोर के होने के आरोपों को अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया।