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13 हजार निवेशकों से ठगी, 5600 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

नई दिल्ली। ईडी ने बताया कि 28 जनवरी को अभियोजन पक्ष की शिकायत मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत के समक्ष 19 ब्रोकिंग इकाइयों और उनके निदेशकों के खिलाफ दायर की गई थी। इन पर एनएसईएल अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर निवेशकों को इस प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए प्रलोभन देने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया है। यह मामला करीब 13,000 निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है। ईडी ने बताया कि 28 जनवरी को अभियोजन पक्ष की शिकायत मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत के समक्ष 19 ब्रोकिंग इकाइयों और उनके निदेशकों के खिलाफ दायर की गई थी। इन पर एनएसईएल अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर निवेशकों को इस प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए प्रलोभन देने का आरोप है। एजेंसी ने बताया कि अदालत ने तीन फरवरी को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने पहले ही इस जांच के तहत 94 आरोपियों के खिलाफ छह आरोपपत्र दायर किए हैं और 3,288 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि ब्रोकिंग कंपनियों ने एनएसईएल में पंजीकरण कराने के बाद एक्सचेंज के बारे में ह्यझूठेह्ण आश्वासन देकर अपने ग्राहकों को गुमराह किया तथा अवैध व्यापार अनुबंधों को बढ़ावा दिया, जिनकी उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी।

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