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भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली कानून के तहत जुमार्ने के नियम को किया कड़ा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत जुमार्ने के नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें और कड़ा बना दिया है। बता दें कि, इस अधिनियम के तहत अब 10 लाख तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम) के तहत नए नियम लागू किए हैं, जिससे बैंकों और भुगतान सेवा कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अब अगर कोई भुगतान प्रणाली बिना अनुमति के संचालित की जाती है, गोपनीय जानकारी लीक होती है या समय पर जुमार्ना नहीं भरा जाता, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और भारी दंड लगाया जा सकता है। पहले आरबीआई को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुमार्ना लगाने का अधिकार था।