पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराने पर 8 केंद्रों के निरस्त की संस्तुति

गाजियाबाद। गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराने पर 8 केंद्रों के पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति की गई। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.अभिषेक त्रिपाठी,रेडियोलोजिस्ट डॉ. पंकज शर्मा,संयुक्त अस्पताल संजयनगर की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.अर्चना सिंह, पैथोलॉजिस्ट डॉ.रिचा त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक अभियोजन,जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह,डॉ.ओपी अग्रवाल एवं एनजीओ सदस्यों की मौजूदगी में जिला सलाहकार समिति की बैठक की। बैठक में गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, चिकित्सक की अनुमति,स्थान परिवर्तन के आवेदनों का स्थलीय निरीक्षण कराकर निस्तारण के लिए बैठक की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक 11 केंद्रों के पंजीकरण,13 केंद्रों के नवीनीकरण,20 केंद्रों पर कार्य करने के लिए चिकित्सकों की अनुमति के आवेदन एवं 17 केंद्रों पर नई यूएसजी मशीन अपडेशन,2 केंद्रों के स्थान परिवर्तन करने और 2 केंद्रों के पंजीकरण न करने एवं 8 केंद्रों के पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति की गई।