दिल्ली चुनाव: ताहिर हुसैन ने जमानत के लिए HC का रुख किया

दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या के मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी यह याचिका चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।
14 जनवरी से 9 फरवरी तक छूट की अपील
हुसैन ने अदालत से 14 जनवरी से 9 फरवरी तक का समय मांगा है ताकि वे नामांकन दाखिल करने और प्रचार अभियान में शारीरिक रूप से भाग ले सकें। उनकी ओर से दायर याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने लगभग 4 साल 9 महीने जेल में बिताए हैं और सुनवाई में देरी के कारण उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है।
जमानत याचिका के आधार
याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 114 गवाहों में से केवल 20 की ही अब तक पूछताछ हो पाई है। इसके अलावा, सह-अभियुक्तों को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। हुसैन ने दलील दी है कि मुकदमे की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, जिससे उनका अधिक समय तक हिरासत में रहना अनुचित होगा।
दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि
24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इस हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, जिनका शव खजूरी खास इलाके के एक नाले से मिला था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि यह हत्या दंगे के दौरान की गई थी और इसमें ताहिर हुसैन की भूमिका होने का शक है।
आने वाले फैसले पर निगाहें
अब सवाल यह है कि क्या ताहिर हुसैन को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी या अदालत सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देगी। 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई से जुड़े अदालती फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।