सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम (Places of Worship Act, 1991) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सभी लंबित मामलों में फाइनल आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोई भी नई याचिका अब दायर नहीं की जा सकेगी। यह फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बनी विशेष बेंच ने सुनाया है। इस आदेश से मथुरा, संभल, वाराणसी, अजमेर और धार जैसी जगहों पर मस्जिदों और दरगाहों पर दायर किए गए हिंदू पक्ष के मुकदमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो अन्य अदालतों को इन मामलों पर कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 और 4 की वैधता पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान किसी भी नए मुकदमे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे धार्मिक स्थलों पर विवादों की गति में ठहराव आ जाएगा और अदालतों में लंबे समय से चल रहे मामलों में कोई भी फाइनल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।