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आरटीई दाखिले में बड़ा बदलाव: बच्चे के नहीं, अब अभिभावक के आधार कार्ड से होगा प्रवेश

गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन  की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा-1 एवं पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में आरटीई के अंतर्गत दाखिले के लिए अब बच्चे का नहीं बल्कि माता या पिता (अभिभावक) का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा शिक्षा विभाग द्वारा 20 से 25 जनवरी के मध्य आरटीई दाखिलों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में अभिभावक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण देना भी अनिवार्य होगा। आरटीई के अंतर्गत चयनित प्रत्येक छात्र को किताबें, यूनिफॉर्म एवं अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने हेतु ₹5500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई दाखिलों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिले के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) का आभार व्यक्त किया है।

आईपीए को आशा है कि इस वर्ष आरटीई दाखिला प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी, सरल एवं निष्पक्ष होगी तथा शत-प्रतिशत पात्र बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा।

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